GST LATE FEE WAIVED OFF | JULY 2017 TO JAN 2020 | पर COMPOSITION DEALER को हुआ बहुत बड़ा नुकसान
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- čas přidán 6. 09. 2024
- गुड मॉर्निंग ( बहुत अच्छी खबर सभी जी एस टी टैक्सपेयर्स के लिए ) लेट फीस माफ़ जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की
बहुत समय बाद जी एस टी में एक अच्छी खबर आयी है ये खबर उन व्यापारियों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2017 के बाद जी एस टी नंबर तो ले लिया था परन्तु अपनी कोई भी जी एस टी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है चाहे वो भूल गए हों या फिर जयादा लेट फीस होने के कारन वो अपनी रिटर्न फाइल न कर पाए हों।
40वी जी एस टी काउंसिल की मीटिंग जो की 12 जून 2020 को हुयी उसमे ये निर्णय लिया गया की जिन टैक्सपेयर्स ने जुलाई 2017 (जब से जी एस टी आया ) से जनबरी 2020 तक की अपनी रिटर्न नहीं भरी है उनको सरकार एक नया मौका दे रही है की वो अपनी पुरानी रिटर्न भर ले वो भी बिना किसी लेट फीस के, हालाँकि जिन लोगो की टैक्स लायबिलिटी नहीं है उनको कोई लेट फीस नहीं लगेगी और जिन लोगो की टैक्स लायबिलिटी है उन को 500 रुपये प्रति माह प्रति रिटर्न के लगेंगे जो पहले 10000 रुपये तक थी।
तो अगर आपकी कोई भी पुरानी से पुरानी जी एस टी की कोई भी रिटर्न रह गयी है तो आप इसका फायदा उठा सकते है
GST LATE FEE WAIVED OFF FORM JULY 2017 TO JAN 2020 FOR GSTR 3B ONLY NOT FOR GSTR 4 OR COMPOSITION TAXPAYERS.
GST COUNCIL AGAIN MADE A GOOD DECISION FOR THOSE WHO ARE LATE FILING OF GST RETURNS BUT VERY BAD AND NONSENSE DECISION FOR THOSE WHO ALREADY PAID 50000, 100000 AS LATE FEE FOR FILING THEIR GST 3B RETURN NO RELAXATION FOR THOSE WHO ARE MORE CONCERN ABOUT THEIR FILING BUT FAIL TO FILE DUE TO SOME REASON
THIS VIDEO WILL TELL US ABOUT 40TH GST COUNCIL MEETING UPDATE
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